पाकिस्तानी स्थानीय टी वी स्टेशन की रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर उच्च अदालत ने 2 तारीख को यह घोषणा की कि वह गैरकानूनी संगठन जमातय उद दावा के सरगना हाफिज मुहम्मद सईद को रिहा करेगा, कारण है कि सईद को नजरबंद करने की कार्यवाई से संविधान व कानून का उल्लंघन किया गया है।
सईद के वकील के अनुसार, लाहौर उच्च अदालत ने उसी दिन की सुनवाई में कहा कि सईद एवं इस संगठन के अन्य तीन सदस्यों को नजरबंद करने की कार्यवाई गैरकानूनी है।(श्याओयांग)