2009-03-03 17:49:29

खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून चीन में खाद्य सुरक्षा निगरानी व नियंत्रण व्यवस्था सुधारेगा

ध्यानाकर्षक खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून का मसौदा चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई कमेटी में 4 बार हुए विचार-विमर्श के बाद 28 फरवरी को पारित किया गया। चीनी जन विश्वविद्यालय के कानून कॉलेज के अध्ययन केन्द्र के प्रधान डॉक्टर ल्यू च्वनहाई ने कहा कि खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून चीन में खाद्य सुरक्षा निगरानी व नियंत्रण व्यवस्था सुधारेगा। उपभोक्ता इस कानून के अनुसार सरकारी विभागों की निगरानी करेंगे।

श्री ल्यू च्वनहाई ने कहा कि 2007 में पहली बार विचारार्थ के बाद खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून के मसौदे में संशोधन किया गया है, जिसका उद्देश्य है लोगों के स्वास्थ्य व जीवन की सुरक्षा की गारंटी करना। उन्होंने कहा कि समौदे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की शक्ति बढ़ाई गई है और कानून के कार्यावयन की निगरानी व्यवस्था इस समौदे के जरिए स्थापित होने की संभावना है। गत वर्ष सान लू दूध पाउडर दुर्घटना से खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त तत्व पर निगरानी की कमजोरी की समस्या नज़र आई थी। इस के मद्देनजर खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून में निगरानी व नियंत्रय विभागों से सहयोग व्यवस्था स्थापित करने की मांग की गई है, ताकि उन के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके और कानून का पालन करने में सुधार किया जा सके।

श्री ल्यू च्वनहाई ने कहा कि खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून के मसौदे में संबंधित विभागों का उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की जिम्मेवारी स्पष्ट की गयी है और कहा गया है कि अगर वे अपनी जिम्मेवारी का उल्लंघन करेंगे, तो उपभोक्ताओं को इन विभागों पर निगरानी करने का अधिकार है। इस के अलावा उपभोक्ता राष्ट्रीय मुआवजा कानून के अनुसार क्षतिपूर्ति का मुकदमा कर सकेंगे।

खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून के समौदे के अनुसार राज्य परिषद खाद्य पदार्थ सुरक्षा कमेटी बनाएगी और खाद्य पदार्थों के सुरक्षा निगरानी कार्य का समन्वय व निर्देशन करेगी। श्री ल्यू च्वनहाई का विचार है कि इस कमेटी की स्थापना चीन में खाद्य पदार्थ सुरक्षा की चतुर्मुखी निगरानी व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाभदायक है और इस की कार्य क्षमता भी उन्नत की जाएगी। (ललिता)