हाल में चीन के तिब्बत स्वायत्त प्रदेश द्वारा जारी संबंधित निर्णय के अनुसार वर्ष 2009 की पहली जनवरी से यदि कोई व्यक्ति स्वायत्त प्रदेश के भीतर परियोजना के लिए सीधे नदियों व झीलों के पानी का इस्तेमाल करना चाहता है या भूमिगत पानी का प्रयोग करना चाहता है तो उसे पानी प्रयोग करने का अनुमति पत्र प्राप्त करना पड़ेगा, और साथ ही जल संसाधन के प्रयोग की फीस भी देनी पड़ेगी ।
पता चला है कि वर्तमान में तिब्बत सारे देश में एक मात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां जल संसाधन के प्रयोग की फीस नहीं ली जाती है । भविष्य में जल प्रयोग फीस को राष्ट्रीय वित्त में शामिल किया जाएगा, जिस का प्रयोग जल संसाधन के संरक्षण, परियोजना बनाने, नदियों, झीलों व भूमिगत पानी की निगरानी, पानी की किफायत नई तकनीक के प्रसारण आदि क्षेत्रों में किया जाएगा ।
जल संसाधन फीस वसूलने के बाद तिब्बत कृषि व पशुपालन तथा पारिस्थितिकी क्षेत्रों में पानी के प्रयोग के प्रति उदार नीति अपनाएगा। (श्याओ थांग)