
राज्य परिषद के संबंधित नियमों के अनुसार वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सूचना देकर वनछवान भूकंप के अहम विपत्ति ग्रस्त क्षेत्रों में बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों व व्यक्तियों को त्रि-घाटी परियोजना निर्माण कोष व बड़े या मध्य पैमाने वाले जलाशय क्षेत्र में उत्प्रवासियों को सहायता देने वाले कोष में कटौती करने और भूकंप के अहम विपत्ति ग्रस्त क्षेत्रों के उद्योगों व व्यक्तियों को केंद्रीय आय के दायरे में सांस्कृतिक कार्य के निर्माण के कोष आदि में कटौती करने की बात कही।
(वनिता)
