2008-05-02 16:45:46

लहासा में मार्च 14 हिंसा घटना के अभियुक्तों को वैधिक अधिकार की गारंटी मिली

29 अप्रैल को चीन के तिब्बत स्यायत्त प्रदेश के ल्हासा मध्यस्थ जन न्यायालय ने 14 मार्च हिंसा की घटना में लिप्त कुछ अभियुक्ताओं को सजा खुले तौर पर सुनायी ।इन मामलों की सुनवाई के दौरान चीन के संबंधित कानून का सख्ती से पालन किया गया और अभियुक्तों के वैधिक अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है ।

कुल तीस अभियुक्तों पर अलग-अलग तौर पर आग लगाने ,लूटमार करने ,दंगा मचाने व सरकारी संस्थाओं पर हमला करने जैसे आरोप लगाए गए हैं और उन को आजीवन कारावास या 3 साल से 20 साल तक के कारावास की सजा मिली है।सुनवाई में कुल 31 वकीलों ने अभियुक्तों की ओर से पैरवी की।

सूत्रों के अनुसार अदालत की 14 बार सुनवाई में 9 बार में पूरी तरह तिब्बती भाषा का इस्तेमाल हुआ और बाकी पांच बार की सुनवाई में अभियुक्तों के लिए खास तौर पर तिब्बती अनुवादकों का प्रबंध किया गया ।

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