नई दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले परिवारों को निकासी नोटिस

10:38:26 2026-05-08
7 मई को नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 310 परिवारों, यानी लगभग 1,100 लोगों, को निकासी नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने “जन सुरक्षा और आपदा जोखिम में कमी” को इसका मुख्य कारण बताया है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बस्ती को बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
7 मई को नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 310 परिवारों, यानी लगभग 1,100 लोगों, को निकासी नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने “जन सुरक्षा और आपदा जोखिम में कमी” को इसका मुख्य कारण बताया है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बस्ती को बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
7 मई को नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 310 परिवारों, यानी लगभग 1,100 लोगों, को निकासी नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने “जन सुरक्षा और आपदा जोखिम में कमी” को इसका मुख्य कारण बताया है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बस्ती को बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
7 मई को नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 310 परिवारों, यानी लगभग 1,100 लोगों, को निकासी नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने “जन सुरक्षा और आपदा जोखिम में कमी” को इसका मुख्य कारण बताया है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बस्ती को बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
7 मई को नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 310 परिवारों, यानी लगभग 1,100 लोगों, को निकासी नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने “जन सुरक्षा और आपदा जोखिम में कमी” को इसका मुख्य कारण बताया है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बस्ती को बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
7 मई को नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे रहने वाले 310 परिवारों, यानी लगभग 1,100 लोगों, को निकासी नोटिस जारी किए गए। उन्हें 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने के लिए कहा गया है। ये नोटिस 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत जारी किए गए हैं। प्रशासन ने “जन सुरक्षा और आपदा जोखिम में कमी” को इसका मुख्य कारण बताया है। मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए, संबंधित बस्ती को बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।
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