1 सितम्बर से चीन में सिलसिलेवार नया कानून और संशोधित कानून लागू किया गया है, संशोधित व्यक्तिगत आय-कर कानून के अनुसार करीब छह करोड़ चीनी इस महीने से व्यक्तिगत आय-कर नहीं देंगे।
संशोधित व्यक्तिगत आय-कर कानून के अनुसार व्यक्तिगत आय-कर का मापदंड हर महीना दो हजार चीनी य्वान से बढ़कर 3500 चीनी य्वान तक पहुंच गया है, जिन की आय हर महीना 3500 चीनी य्वान से कम है व्यक्तिगत आय-कर नहीं देंगे।
इस के साथ नए व्यक्तिगत आय-कर कानून में आय-कर का ढांचा बदला है, सब से कम आय-कर 5 प्रतिशत से कम कर के 3 प्रतिशत कर दिया गया है।(होवेइ)