तिब्बत में शहर व कस्बे वासियों के लिए सामाजिक पेंशन बीमा का अस्थाई नियम हाल में पारित किया गया, जिससे बीमा व्यवस्था संपूर्ण हो गई है।
नियम के मुताबिक इस बीमा योजना के दायरे में 16 साल से ज्यादा उम्र वाले वे तिब्बती नागरिक, जो छात्र न हों और कर्मचारी बुनियादी पेंशन बीमा में शामिल न हो सकने वाले गैर नौकरी-पेशा हों, बीमा राशि की अदायगी करने में नाकाम स्वरोजगार हों और पैसा जमा करने में सक्षम किसान व चरवाहे शामिल हैं।
(ललिता)