नियमावली में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि मादक द्रव्य विरोधी कार्य में मानव को प्राथमिकता देने, वैज्ञानिक उपचार अपनाने, व्यापक इलाज करने, देखभाल व सहायता देने के सिद्धांत पर कायम रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक रूप से उचित कदम, संबंधित कार्य नियम व व्यवस्था और विषहरण करने वालों के हित व दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं।
गौरतलब है कि मादक द्रव्य विरोधी नियमावली में विषहरण करने वालों पर मानवीय ध्यान प्रतिबिंबित होता है, ताकि वे मादक द्रव्य से इनकार कर सामान्य जीवन बिता सके।
(ललिता)