मिस्र की काहिरा फ़ौजदारी अदालत ने 1 फ़रवरी को हिंसा भड़काने और प्रदर्शनकारियों की हत्या करने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी और मुस्लिम ब्रदरहुड के कई नेताओं के खिलाफ़ मुकदमा चलाया। लेकिन बचाव पक्ष ने मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करने की अपील के बाद अदालत ने फैसला 4 फ़रवरी तक के लिए सुरक्षित रखा है।
मुकदमे के दौरान मोर्सी और दूसरे आरोपी सफ़ेद जेल की ड्रेस पहनकर हुए शीशे के कठघरे में पेश हुए।
मिस्र की अधिकारिक न्यूज़ एजेंसी के अनुसार मोर्सी के वकील ने कहा कि मोर्सी के शीशे के कठघरे में पेश होने से राष्ट्रपति की सुनवाई से संबंधित कानूनों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा मोर्सी के मुकदमे की अध्यक्षता फ़ौजदारी अदालत के सामान्य न्यायाधीश के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को करनी चाहिये।
(लिली