नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर पेय पदार्थों और खाद्यों में तरल नाइट्रोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी पब या रेस्तरां पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
13 अप्रैल को एक 30 वर्षीय व्यापारी अपने दोस्तों के साथ गुड़गांव के किसी एक बार में गया और वहां एक नया कॉकटेल पीया। एक ग्लास पीने के बाद दूसरा मंगवाया।
उस व्यापारी ने मीडिया को बताया कि कुछ से सैकेंड में उसका पेट फूलने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके दोस्त उसे पास के एक अस्तपताल में लेकर गये, और डॉक्टर ने शारीरिक जांच में पाया कि उसके पेट में एक छेद हो गया है।
डॉ. अमित गोस्वामी, जो इस व्यक्ति की सर्जरी कर रहे हैं, ने मीडिया को बताया कि रोगी के बचने की संभावना बहुत कम है। उसके पेट से कुछ हिस्सा बाहर निकालना पड़ा।
(अखिल पाराशर)