चीनी प्रधानमंत्री ली खछ्यांग ने हाल ही में राज्य परिषद के आदेश पर हस्ताक्षर कर चीन लोक गणराज्य की राष्ट्रीय रहस्य की रक्षा नियमावली जारी की। इसमें कुल 6 अध्याय और 45 धाराएं शामिल हुई हैं। इस वर्ष पहली मार्च से उसे लागू किया जाएगा।
इस नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय गोपनीयता प्रशासनिक विभाग सारे देश के गोपनीय कार्य संभालता है। साथ ही नियमावली में संबंधित कानूनी कर्तव्य भी बताये गये हैं। अगर राष्ट्रीय गोपनीयता का प्रकट हुई, और जिम्मेदार लोगों ने रिपोर्ट नहीं दी या इसे बचाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया तो संबंधित प्रबंधकों को कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। साथ ही राष्ट्रीय गोपनीयता से जुड़े मकदमे की जांच-पड़ताल में अगर संबंधित कार्यकर्ताओं ने सहायता नहीं की, या झूठ बोलने और सबूत नष्ट कर बाधा डाली, तो उन्हें भी कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी।
चंद्रिमा