पाकिस्तान की विशेष अदालत ने 31 जनवरी को पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ को गिरफ़्तार करने का आदेश देते हुए बिना इजाजत के इलाज के लिए विदेश जाने की मांग ठुकरा दी।
31 जनवरी को विशेष अदालत ने मुशर्रफ़ के खिलाफ़ 25 लाख रुपये का जमानती वारंट जारी किया। साथ ही मुशर्रफ़ देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। इसके चलते इलाज के लिए विदेश जाने की उनकी अपील भी नहीं मानी गई है।
इसके अलावा अदालत ने सुनवाई को 7 फ़रवरी तक स्थगित किया है।
(लिली)