मुंबई उच्च न्यायालय ने 15 जनवरी को कहा है कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई आतंकी हमले के आरोपी आंतकियों को पैरोल पर नहीं भेजा जाएगा।
अब तक मुंबई हमले के 47 संदिग्धों पर मुक़दमा चलाया गया है। पहले गिरफ्तार हुए 35 संदिग्धों को पैरोल पर नहीं छोड़ा गया।
वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमलों में आतंकियों ने ट्रेन स्टेशन और ताज होटल आदि को निशाना बनाया। हमले में कम से कम 166 लोग मारे गए थे।
(मंगल)