सिंगापुर ने 8 दिसंबर की रात भड़के दंगे के मामले से जुड़े 24 भारतीय मूल के मजदूरों पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। बताया जाता है कि जांच करने में एक हफता लगेगा। संदिग्ध व्यक्तियों की सुनवाई 17 दिसंबर को की जाएगी।
दक्षिण सिंगापुर में 8 दिसंबर को भारतीय मूल के एक 33 वर्षीय मजदूर की बस दुर्घटना में मौत के बाद दंगा भड़क उठा। बाद में आसपास मौजूद 400 दक्षिण एशियाई मूल के विदेशी मजदूरों ने घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिससे 22 पुलिसकर्मी व नागरिक सुरक्षा बल के 12 सदस्य घायल हुए और 5 कार नष्ट हो गये।
पुलिस ने कहा कि 24 संदिग्ध व्यक्तियों पर खतरनाक हथियारों से दंगा भड़काने का आरोप लगाया जाएगा। अगर दोषी पाए गए तो उन्हें 7 साल के कारावास की सजा मिलेगी।
(मीनू)