इस वर्ष नवस्थापित श्वांगहू कांउटी के अलावा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के सभी 73 शहरों और कांउटियों में आधारभूत स्तर पर कानूनी सहायता संस्था स्थापित की गई है। स्वायत्त प्रदेश के कानूनी सहायता केंद्र ने 17 जुलाई को इस बात की पुष्टि की।
बताया जाता है कि मुसीबत में फंसे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए तिब्बत ने वर्ष 2010 में संबंधित व्यक्तियों की सहायाता मापदंड में ढील दी थी, जिससे शहरों और कस्बों में न्यूनतम जीवन गारंटी से भी कम आमदनी वाले लोगों, विपदा से ग्रस्त राष्ट्र स्तरीय राहत सहायता स्वीकार करने वालों और आर्थिक मुसीबतों के कारण कानूनी सेवा की फ़ीस न दे पाने वालों को सहायता तंत्र में शामिल किया जाएगा।
2013 के जून माह तक तिब्बत में 81 कांउटी स्तरीय कानूनी सहायता संस्थाओं की स्थापना हुई। पिछले 5 वर्षों में स्वायत्त प्रदेश में कानूनी सहायता से संबंधित 6687 मामले स्वीकार किये गये और परामर्श का लाभ पाने वालों में 60 हज़ार लोगों को ये सेवा दी गई।
(श्याओ थांग)