पिछले वर्ष 16 दिसम्बर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार कांड के एक आरोपी को किशोर अपराध न्यायालय में मुकदमा लड़ने की मंजूरी मिल गई है। उसे अधिकतम 3 सालों का जेल का दंड देने की संभावना है। भारत के एक अदातल ने 28 जनवरी को इस बात का निर्णय किया है।
इस अभियुक्त के वकील ने कहा है कि नई दिल्ली के किशोर अपराध न्यायालय ने उसके स्कूल का रिकार्ड स्वीकार कर लिया है। इसके तहत इस अभियुक्त का जन्म अप्रैल 1995 मे हुआ था और वारदात के समय 17 वर्ष की आयु थी। हाल में इस अभियुक्त पर बलात्कार का आरोप है, और बाकी 5 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले हफ्ते एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सामूहिक बलात्कार कांड के छठे नाबालिग अभियुक्त के अस्थि परीक्षा से आयु जाचँ की जाए। इस अभियुक्त के वकील ने कहा कि यदि किशोर अपराध न्यायालय को स्कूल के रिकार्ड पर सन्देह है, तो अभियुक्त के अस्थि परीक्षा करायी जाए। लेकिन अदालत ने स्कूल के रिकार्ड के स्वीकार कर चुका है।
अभियुक्त के वकील ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
(हैया)