चीनी वित्त मंत्रालय ने 16 जनवरी को घोषणा की कि पूरे देश में प्रस्थान कर नीति लागू होगी। टैक्स रिबेट दर 11 प्रतिशत होगी।
प्रस्थान कर नीति का मतलब है कि विदेशी पर्यटकों द्वारा चीन की यात्रा के दौरान टैक्स रिबेट स्टोर से कोई सामान खरीदने पर, तो चीन से निकलते समय उन्हें मूल्य वर्धित कर वापस दिया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रस्थान कर प्रणाली स्थापित करने के लिए चीन ने वर्ष 2011 से हाईनान प्रांत में प्रस्थान कर नीति की पायलट योजना शुरू की। अब पायलट योजना के आधार पर समायोजन और सुधार करने के बाद पूरे चीन में लागू होगी।
चीनी वित्त मंत्रालय ने कहा कि पायलट योजना के आधार पर समायोजन और सुधार तीन पक्षों में है। पहला, प्रस्थान पोर्ट का पैमाना व्यापक किया गया। पहले सिर्फ एयर पोर्ट में लागू थी, अब लैंड पार्ट और वॉटरवे पोर्ट में भी होगी। दूसरा, टैक्स रिबेट आइटम का पैमाना व्यापक किया गया, अब निषिद्ध और मूल्य वर्धित कर फ्री आइटम के अलावा, सभी वस्तुओं को इस नीति में शामिल किया गया। तीसरा, टैक्स प्रतिपूर्ति स्तर पहले के 8 सौ युआन से 5 सौ युआन तक कम किया गया।
(दिनेश)