चीन ने अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों के स्वशासन संबंधी कानून जारी करने के बाद उसे अच्छी तरह अमल में लाने के लिए अनेक संबद्ध कायदे व नियम और नीतियां भी बनाई हैं,जिन की अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक प्रगति को बढाने में प्रेरक भूमिका हो रही है।
अल्पसंख्यक जातीय क्षेत्रों के स्वशासन संबंधी कानून के अनुसार केंद्र सरकार की विभिन्न स्तरों की जन सरकारों से अल्पसंख्यक जातीय स्वायत्त क्षेत्रों को आर्थिक व सामाजिक विकास में मदद देने की मांग है।कानून में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यक जातीय स्वायत्त क्षेत्रों में वित्तीय समर्थन में तेजी लाएगी और इन क्षेत्रों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए विभिन्न मुदों के राष्ट्रीय कोष स्थापित करेगी।चीनी राज्य परिषद ने भी संबंधित नियम और दस्तावेज बनाकर वित्त,शुल्क और गरीब-सहायता आदि क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का साथ दिया है।
इधर के वर्षों में चीन सरकार ने अल्पसंख्यक जाति बहुलक्षेत्रों समेत देश के मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों में देहाती चिकित्सा संस्थाओं की बुनियादी सुविधाओं में सुधार को भारी महत्व दिया है।फलस्वरूप अब देश के तमाम अल्पसंख्यक जाति बहुलक्षेत्रों की 574 काऊंटियों को केंद्र सरकार से सीधी वित्तीय सहायता मिली है।
|