चीनी राज्य-परिषद ने मानव शरीर अंग प्रत्यारोपन नियमावली मसौदे को विवेचन करने के बाद सैद्धांतिक रूप से पारित कर दिया है । मसौदे में निर्धारित किया गया है कि मानव अंग देने वाले व्यक्ति की इच्छा का जरूर सम्मान करना चाहिए, इस मामले में स्वेच्छा व निशुल्क सिद्धांत का पालन करना चाहिए और मानव शरीर के अंगों की खरीद-फरोख्त की कड़ी मनाही है।
चीनी प्रधान मंत्री वन च्या पाओ ने 21 तारीख को पेइचिंग में आयोजित राज्य-परिषद की बैठक में कहा कि इस नियमावली को निर्धारित करना मानव शरीर अंग के प्रत्यारोपन के प्रबंधन को मानककृत करने , चिकित्सा गुणवत्ता व चिकित्सा सुरक्षा को सुनिश्चत करने और शरीर अंग देने वाले व्यक्तियों, मरीजों, चिकित्सा संस्थाओं तथा चिकित्सकों के कानूनी हितों की रक्षा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इस तरह की चिकित्सा से जनता को अधिक कल्याण मिल सके।
|