परिवार की विधवा स्त्नी को 30 मू भूमि मिलती थी और यदि उसका एक अलग परिवार होता था, तो ऐसी विधवा स्त्नी को 50 मू भूमि तक दी जा सकती थी। स्त्नियों में केवल विधवाओं को ही भूमि मिलती थी। त्निपक्षीय कर व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक वयस्क पुरुष को अनिवार्यतः लगान के तौर पर 2 तान अनाज और नजराने के तौर पर 20 फुट रेशम तथा 3 औंस कच्चा रेशम हर साल सरकार को देना पड़ता था।
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