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जन न्यायालय
2012-11-02 15:37:50
जन न्यायालय राष्ट्र की अदालती संस्था है। राष्ट्र में सुप्रीम जन न्यायालय रखता है, प्रांतों, स्वायत प्रदेशों और केन्द्र शासित शहरों में उच्च जन न्यायालय मध्य जन न्यायालय और बुनियादी जन न्यायालय रखते हैं,।

सुप्रीम जन न्यायालय राष्ट्र की सर्वोच्च अदालती संस्था है, जो स्वतंत्र रूप से अदालती अधिकार का प्रयोग करता है, साथ ही स्थानीय जन न्यायालयों के काम पर निगरानी करता है। सुप्रीम जन न्यायालय राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा और इस की स्थाई समिति के लिए जिम्मेदार है, और रिपोर्ट देता है। सुप्रीम जन न्यायालय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सुप्रीम जन न्यायालय की अदालती कमेटी की नियुक्ति राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा करती है।

सुप्रीम जन न्यायालय को कर्तव्य है कि स्थानीय न्यायालयों की अदालती फैसले या निर्णय के खिलाफ याचिका या सुप्रीम जन प्रक्युरेटोरेट द्वारा अदालती निगरानी व्यवस्था के तहत दिए गए याचके के मुकदमे की सुनवाई करना, मौत की सज़ा स्वीकारना, स्थानीय य्नायालयों द्वारा लिए गए प्रभावित अदालती फैसले या निर्णय की जांच कर यदि इस में गल्तियों का पता लगाया गया, तो इस के मुकदमे खुद चलाने या दुबारा मुकदमा चलाने का अधिकार होना। फौजदार विधि की धाराओं में किसी अपराधों का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, तो इस के जैसे अदालती फैसले का प्रयोग कर अपराधों का अदालती फैसले स्वीकारने का अधिकार होना। मुकदमे के दौरान ठोस विधि के प्रयोग की व्याख्या करना।

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