उपभोक्ता को सजग और सतर्क बनाता अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस

2024-03-14 11:25:50

आज के बाजारवादी दौर में उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नज़रिये से आपको हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको कई अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने और जानकारी बढ़ाने के लिए एक खास दिन है- अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है।

दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकारों के प्रति जानकारी देना है। आज के इस दौर में जब कालाबाजारी, जमाख़ोरी और जालसाजी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोगों को उनके उपभोक्ता अधिकारों के बारे में पता होना जरूरी हो गया है। अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान की कमी ही उन्हें ठगी का शिकार बनाती है। लोगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस उन उपभोक्ताओं की मदद के लिए मनाया जाता है जो अपने अधिकारों को पूरी तरह से नहीं जानते। इतना ही नहीं, बाजार से खरीदी गई चीजों या सेवाओं की ख़ासियतों, लागत और गुणवत्ता के बारे में सजग करना भी शामिल है। हम सभी शॉपिंग करते हैं, लेकिन शायद काफी लोग यह नहीं जानते होंगे कि एक उपभोक्ता के तौर पर, हम किसी भी वक्त और किसी भी जगह खरीदे गए सामान या सेवा के बारे में शिकायत कर सकते हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी ने दिया था। 15 मार्च, 1962 के दिन जॉन एफ. कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उपभोक्ता से जुड़े अधिकारों को उठाया था। साल 1983 में पहली बार 15 मार्च के दिन उपभोक्ता दिवस को मनाया गया था। इसी के बाद से, हर साल 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाने लगा।

दुनिया के तमाम देश इस दिन को अलग-अलग तरीके से मनाते हैं, जैसे ख़रीददारों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना, धोखाधड़ी-फ्रॉड आदि के बारे में सजग करना, उपभोक्ताओं को मजबूत बनाना और उनके अधिकारों के लिए सम्मान और सुरक्षा की मांग करना आदि।

उदाहरण के लिए, भारत ने साल 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) पारित किया, जो मौलिक उपभोक्ता अधिकारों को उजागर करता है- जैसे कि सुनवाई का अधिकार, अनुचित प्रथाओं के बारे में शिकायत करने का अधिकार, उपभोक्ता बनने के बारे में सीखने का अधिकार, उचित दाम पर सामान और सेवाएं खरीदने का अधिकार।

वहीं, चीन में सरकार 15 मार्च तक उपभोक्ता शिक्षा अभियान चलाती है। मशहूर टीवी शो "315 शो" के नाम से प्राइम टाइम पर चीन के प्रमुख टीवी चैनल सीसीटीवी पर दो घंटे का प्रसारण करती है। इस शो में सार्वजनिक रूप से खराब उत्पाद गुणवत्ता, जालसाजी और अवैध रूप से व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने जैसे मुद्दों के लिए खुलेआम ब्रांड की आलोचना की जाती है। इस शो के चलते कई चीनी और विदेशी ब्रांड आलोचना का सामना कर चुके हैं।

इस साल अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है- "उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई", जो कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए नैतिक एआई के उपयोग के महत्व पर जोर देती है क्योंकि आज के समय में एआई सामान और सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अब आइए चर्चा करें कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों जरूरी है:

पहला, हमें इस दिन की आवश्यकता है: यानी अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस अनुचित कमर्शियल प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इस बात पर जोर देता है कि कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण कैसे कर सकती हैं। यह हमें अधिक जानकारी देकर सतर्क खरीदार बनाने में मदद करता है।

दूसरा, यह हर किसी के लिए खास दिन है: यानी हम सभी कभी-न-कभी सामान ख़रीदते ही हैं, इसलिए हर व्यक्ति एक उपभोक्ता है। और यही वजह है कि यह हर किसी के लिए उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानने का दिन है।

तीसरा, इससे फर्क पड़ सकता है: यानी एक साथ काम करके और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करके, हम हर जगह उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।

यहां उपभोक्ता अधिकारों के बारे में 5 जरूरी फैक्ट्स हैं जो हम सभी को जानने चाहिए:

1. आपको वकील की आवश्यकता नहीं है: अगर आपको किसी कंपनी के साथ कोई परेशानी आती है, तो आप वकील को नियुक्त किए बगैर किसी विशेष उपभोक्ता अदालत में अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

2. आप जानकारी के हकदार हैं: एक उपभोक्ता के रूप में, आपको किसी उत्पाद या सेवा के बारे में मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, ताकत और लागत सहित सभी के बारे में जानने का अधिकार है।

3. आप जो चाहें चुन सकते हैं: प्रत्येक ग्राहक को यह तय करने की आजादी है कि वे क्या खरीदना या इस्तेमाल करना चाहते हैं और विकल्प तलाशने की स्वतंत्रता भी है।

4. अनुचित व्यवहार के लिए मुआवजा: यदि किसी कंपनी ने आपके साथ अनुचित व्यवहार किया है, तो आपको शिकायत करने और मुआवजा मांगने का अधिकार है।

5. ऑनलाइन शॉपिंग सुरक्षा अलग-अलग है: लगभग 80 देशों में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की सुरक्षा के लिए उनके व्यापार कानूनों में नियम हैं।

तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें  उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को समझने और खरीदारी करते वक्त बेहतर निर्णय लेने में काफी मददगार है। सामान खरीदते समय धोखाधड़ी, जालसाजी से बचने के लिए हमें अपने अधिकारों का पता होना बेहद जरूरी है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाना आम लोगों के लिए खास बन जाता है।

(अखिल पाराशर)

रेडियो प्रोग्राम