एनपीसी की 14वीं राष्ट्रीय कमेटी के छठे पूर्णाधिवेशन द्वारा आग्नेयास्त्र प्रोटोकॉल को मंजूरी
24 अक्तूबर को चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की 14वीं राष्ट्रीय कमेटी के छठे पूर्णाधिवेशन ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में आग्नेयास्त्रों और इसके हिस्से और घटक और गोला-बारूद के अवैध निर्माण और तस्करी से निपटने पर अनुपूरक प्रोटोकॉल को अनुमोदित करने के निर्णय को अपनाने के लिए मतदान किया गया।
आग्नेयास्त्र प्रोटोकॉल में 21 धाराएं हैं, जो प्रोटोकॉल के उद्देश्य, नियंत्रण के दायरे, अपराधीकरण और उत्पादन से विनाश तक आग्नेयास्त्रों के सभी पहलुओं के नियंत्रण पर विशिष्ट प्रावधान प्रदान करते हैं।
आग्नेयास्त्र प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल में से एक है और अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक हथियार नियंत्रण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज भी है। अब प्रोटोकॉल में 122 पक्ष हैं।
आग्नेयास्त्र प्रोटोकॉल को मंजूरी दिया जाना चीन के लिए वैश्विक सुरक्षा पहलों को सक्रिय रूप से लागू करने, बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता की रक्षा करने और लोगों की सुरक्षा की भावना को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
(वनिता)