मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन होंगे रिहा
मालदीव की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने 30 दिसम्बर को एलान किया कि दो साल पहले फ़ौजदारी अदालत द्वारा सुनाया गया पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामीन के धन शोधन अपराध वाला फैसला वैध नहीं है, इस तरह यामीन को तुरंत ही रिहा करना होगा।
ध्यान रहे, नवंबर 2019 को मालदीव फौजदारी अदालत ने माना कि यामीन ने अपने व्यक्तिगत खाते में सरकार से संबंधित प्रेषण में 10 लाख अमेरिकी डॉलर जमा किए थे। यामीन को धन शोधन के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गयी थी और उन्हें देश को मुआवजे के रूप में 50 लाख डॉलर का भुगतान करना था। लेकिन यामीन ने किसी भी गलत कार्रवाई से इनकार किया और अपील दायर की।
यामीन नवंबर 2013 से नवंबर 2018 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे।
(श्याओ थांग)