नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद भंग करने के फ़ैसले को असंवैधानिक बताया

2021-02-24 14:37:35

नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के फ़ैसले को असंवैधानिक बताया है और नेपाल सरकार को 13 दिन के भीतर प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुलाने का आदेश दिया है।

दरअसल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले साल 20 दिसंबर को संसद को भंग कर दिया था। वहीं, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चोलेन्द्र शमशेर राणा ने फैसला सुनाया कि प्रतिनिधि सभा को भंग करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।

अभी तक प्रधानमंत्री ओली ने सार्वजनिक रूप से इस निर्णय पर अपना विचार व्यक्त नहीं किया।

बता दें कि 20 दिसंबर, 2020 को ओली ने आपातकालीन सरकार की कैबिनेट बैठक बुलाई और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को संसद भंग कर समय से पहले आम चुनाव करवाने के प्रस्ताव करने का फैसला किया। भंडारी ने बाद में प्रस्ताव पर सहमति जतायी और 2021 के 30 अप्रैल और 10 मई को चुनाव आयोजित करने की घोषणा की।

(मीनू)

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