8 फरवरी को छिंगहाई प्रांत के ह्वांग नान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर के माध्यमिक स्तरीय जन अदालत ने अभियुक्त फूग ह्वा पर जानबूझ कर हत्या और देश से अलगाव को बढ़ावा देने के मामले पर फैसला सुनाया। फूग ह्वा को कुल 13 वर्षों के कारावास की सजा दी गई है और उसे दो वर्षों के राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा गया है।
ह्वांग नान तिब्बती स्वायत्त पिफेक्चर के माध्यमिक स्तरीय जन अदालत का विचार है कि अभियुक्त फूग ह्वा ने आत्मदाह के लिये लोगों को भड़काया और अनेक लोगों के सामने तिब्बत-स्वतंत्रता का कथन पेश किया। साथ में अवैध जुलूस निकालने के दौरान तिब्बत-स्वतंत्रता का नारा लगाया।
इस मामले पर मुकदमा चलाने के दौरान अदालत ने फूग ह्वा को तिब्बती भाषा का अनुवाद करने की सेवा प्रदान की और इस मामले की सच्चाई की जांच की और इस पर बहस भी की। इस मामले पर मुकदमा चलाने और फैसला सुनाने में अभियुक्त फूग ह्वा के परिवारजनों और विभिन्न जगतों के नागरिकों समेत सौ से अधिक लोगों ने भाग लिया।
(वनिता)





