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वैवाहिक व पारिवारिक अधिकारों व हितों में समानता

 

चीन के कुल 35 करोड़ परिवारों में से अधिकांश मुहब्बत पर आधारित स्वतंत्र व कानूनी विवाह हैं, जिन में परिवारजनों के बीच समानता होती है और परिवार सदस्य मेल मिलाप से रहते हैं। महिलाएं पूर्ण जानी माली अधिकारों का उपभोग कर सकती हैं।

वर्ष 2001 के अप्रैल माह में चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई कमेटी ने संशोधित विवाह कानून जारी किया। इस नये कानून में ये विषय शामिल हैं कि दो विवाह पर पाबंदी है, विवाहित व्यक्ति को दूसरों के साथ पतिपत्नी के रूपमें जीवन बिताने की इजाजत नहीं है ,परिवार में हिंसा की मनाही है, अप्रभावित विवाह व्यवस्था की स्थापना की गई है, पति-पत्नी के बीच संपत्ति व्यवस्था को परिपक्कव किया गया है, तलाक से क्षति की पूर्ति व्यवस्था की स्थापना हुई है आदि आदि। नये कानून में वैवाहिक परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली कार्यवाइयों को सज़ा देने पर जोर दिया गया और कानूनी दृष्टिकोण से वैवाहिक परिवारों में महिलाओं के स्थान की रक्षा की गयी है।

समानता, मेल मिलाप व सभ्यता वाले पारिवारिक संबंधों की स्थापना के लिए चीन ने लम्बे अरसे से चली आई आदर्श परिवार नामक गतिविधियों के आधार पर 18 सरकारी व गैरसरकारी संगठनों से संयुक्त रुप से गठित "चीनी राष्ट्रीय आदर्श परिवार की गतिविधि का समंवय दल "की स्थापना की, और आदर्श परिवार की स्थापना को देश के आर्थिक व सामाजिक विकास तथा मानसिक निर्माण के सकल प्रोग्राम में शामिल कराया है। वर्ष 2000 में अखिल चीन महिला संध और राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा संयुक्त रुप से चीनी महिलाओं के सामाजिक स्थान पर की गई जांच से यह जाहिर हुआ है कि 93.2 प्रतिशत की शहरी महिलाओं ने परिवार व विवाह के प्रति बहुत संतुष्ट या अपेक्षाकृत संतुष्ट व्यक्त किया।

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