Friday   Jul 11th   2025  
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चीनी कस्टम से जुड़ी नियमावली

चीनी कस्टम के पारगमन के लिये संबंधित नियमावलियों का पालन करना जरूरी है , चीनी कस्टम के पारगमन की सुविधा और निश्चिंत रूप से चीन का दौरा करने के लिये निम्न बात आप को दिलाया जाता है ।

आवेदन

यात्री को कस्टम के पारगमन में अपना निम्न सामान और कार्को सामान की रिपोर्ट देनी होगी ।

कस्टम में टैक्स लेने वाला सामान या आंशिक रूप से टेक्स मुक्त सामान ।

यात्रा में उपयुक्त सामान्य वस्तुएं और इन जरूरी सामान्य वस्तुओं के अतिरिक्त दूसरी आवश्यक सामान्य वस्तुएं ।

चीन नियंत्रित प्राचीन सांस्कृतिक अवशेषों , मुद्राओं , सोना व चांदी और इन से तैयार वस्तुओं , कैसेटों व वीडियो कैसेट आदि वस्तुओं को अंदर या बाहर लेने की इजाजत नहीं है ।

सामान , सामान का नमूना और यात्रा में प्रयुक्त दैनिक सामान्य वस्तुओं से परे साज सामान ।

रेड चैनल व ग्रीन चैनल

वह यात्री , जिसे कस्टम पर टैक्स देने या अपने सामान की जांच पड़ताल करने की जरूरत पड़ती है , रेड चैनल का विकल्प करता है , अन्य यात्री ग्रीन चैनल का प्रयोग कर सकते हैं ।

आम जरूरी बातें

कस्टम के पारगमन के समय तमाम सामान की जांच पड़तान करने दिया जाये । कस्टम की इजाजत न मिलने पर सामान अपनी इच्छा से लेना मना है ।

कार्को सामान की सूची《यात्री का सामान आवेदन फार्म》पर स्पष्ट रूप से लिखा जाये । यात्री कस्टम के पारगमन के दिन से 6 महीनों के अंदर पहुंचने वाले सामान सुरक्षित रखने दिया जाये ।

कस्टम का मोहर लगाने जाने वाला《यात्री का सामान आवेदन फार्म》अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाना होगा , ताकि कस्टम के पारगमन या जरूरत के समय उस का प्रयोग किया जा सके ।

इस के अतिरिक्त यात्री को सांस्कृति अवशेष बाहर ले जाने के लिये आवेदन पेश करना जरूरी है । यदि यात्री ने लाइसेंस प्राप्त सांस्कृतिक अवशेष दुकान या सरकारी फ्रेंडशिप दुकान से जो सांस्कृतिक अवशेष खरीदा है , उसे कस्टम द्वारा जारी सांस्कृतिक प्राचीन अवशेष बिक्रि एकीकृत पत्र और चीनी सांस्कृतिक अवशेष प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत पुष्टी पत्र दिखाने पर बाहर ले जाने की इजाजत की जा सकता है । जहांतक चीन के भीतर दूसरे माध्यम से या अपने घर व रिश्तेदार से प्राप्त सांस्कृतिक अवशेष का सवाल है , उसे बाहर ले जाने के लिये चीनी सांस्कृतिक अवशेष विभाग की पुष्टी की जाने की जरूरत है । वर्तमान में पेइचिंग , शांगहाई , थ्येनचिन और क्वाचओ आदि कुल 8 शहरों में पुष्टी संस्थाएं स्थापित हुई हैं । बाहर ले जाने की पुष्टी मिलने के बाद सांस्कृतिक अवशेष विभाग से संबंधित लाइसेंस की जरूरत भी है । कस्टम इसी लाइसें के अनुसार बाहर ले जाने की इजाजत दे सकता है ।

 

 

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