चीन नव संशोधित“औषधि प्रबंधन कानून”और "टीका प्रबंधन कानून" लागू करेगा
1 दिसंबर से चीन में नव संशोधित “औषधि प्रबंधन कानून”और “टीका प्रबंधन कानून”प्रभावित होंगे जिससे चीन में टीका और दवाइयों का सबसे कड़ा निरीक्षण किया जाएगा।
चीन ने वर्ष 1984 में“औषधि प्रबंधन कानून”स्थापित किया था। नव संशोधित कानून में दवाइयों की गुणवता और आपूर्ति की गारंटी के लिए सिलसिलेवार नये नियम निर्धारित किये जाएंगे। इधर के वर्षों में टीका सुरक्षा सवाल विचारार्थ है। यह पहली बार है कि चीन ने टीका के प्रबंधन पर विशेष कानून स्थापित किया है। चीन के राष्ट्रीय औषधि प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि“टीका प्रबंधन कानून”में टीका के अनुसंधान और उत्पादन के पूरे कार्यक्रम के प्रति नियम तय किये गये हैं और विश्व में यह भी प्रथम टीका कानून है। 1 दिसंबर को कानून प्रभावित होने के बाद इससे जुड़ने की सिलसिलेवार नियमावरी भी कायम की जाएगी। सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के तहत खाद्य एवं औषधि अपराध अन्वेषण ब्यूरो भी स्थापित हैं, जो टीका संबंधी अपराधों के खिलाफ काम करने में जिम्मेदार है।
( हूमिन )