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चीन के दंड संहिता में संशोधन
2012-03-08 15:47:27

पेइचिंग में हो रहे चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा के वार्षिक सम्मेलन में 8 मार्च को चीनी दंड संहिता में संशोधन का काम शुरू हुआ, वर्ष 1996 के बाद चीनी दंड संहिता में यह दूसरा बड़ा संशोधन है। संशोधित दंड संहिता में अपराधियों को सही दंड देने की सुनिश्चितता के साथ साथ नागरिक के कानूनी अधिकारों की गारंटी पर भी बल दिया गया। ताकि नागरिकों के मानवाधिकार की अच्छी तरह रक्षा की जा सके।

चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई कमेटी के उपाध्य़क्ष वांग चाओक्वो ने इसी दिन पांचवें वार्षिक सम्मेलन में दंड संहिता में संशोधन के बारे में ब्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि दंड संहिता में संशोधन का मकसद अपराधियों को अचूक सजा देने तथा नागरिकों के मानवाधिकार को गारंटी देने दोनों पहलुओं का उचित निपटारा करना है। यानी एक तरफ अपराधों की सटीक जांच पड़ताल करने तथा कानून के मुताबिक अपराधियों को सही दंड देने की गारंटी की जाए, दूसरी तरफ निर्दोषियों को गलती से सजा देने की रोकथाम करने, नागरिकों के मुकदमा चलाने के कानूनी अधिकार व अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा की जाए।

चीनी संविधान में निर्धारित मानवाधिकार के सम्मान व संरक्षण के सिद्धांत को भी मौजूदा संशोधित दंड संहिता में शामिल किया गया है, इस तरह न्याय संस्थाओं में मुकदमा सुनाने के दौरान संविधान के इस सिद्धांत पर और अच्छी तरह अमल हो सकेगा।

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