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    गुजरात में गौहत्या पर हो सकती है सख्त सज़ा
    2017-03-31 19:13:04 cri

    गुजरात में गौहत्या करने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके मद्देनज़र गुजरात विधानसभा में गौहत्या विधेयक पास कर दिया गया है। आगामी नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि इस तरह के सख्त कानून की आवश्यकता थी। नया कानून बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति गौहत्या का दोषी पाया जाता है, तो उसे दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

    गुजरात सरकार ने ज़ोर देकर कहा कि वह गायों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून लाया गया है। गौहत्या का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

    गौरतलब है कि गुजरात में गौहत्या कानून पहले से मौजूद है। अब इस कानून को और कड़ा बनाया गया है।

    अनिल पांडेय

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